गंगटोक । सिक्किम सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि एक जनवरी, 2024 से लागू होगी।
वित्त विभाग द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, पूर्व-संशोधित मूल वेतन संरचना में वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए 230% से बढक़र 239% हो जाएगा। इसके अलावा, संशोधित वेतन संरचना वाले कर्मचारियों का डीए 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। यह समायोजन वेतन समिति की सिफारिशों के आलोक में किया गया है और इस वर्ष 17 जून के पिछले सर्कुलर के अनुसरण में है।
सर्कुलर में बताया गया है कि यह वृद्धि अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों और कार्य-प्रभारित प्रतिष्ठानों में उन कर्मचारियों पर भी लागू होगी, जिन्हें नियमित वेतनमान में संशोधित वेतन मिलता है। इसके अलावा, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी इसी तरह का समायोजन प्राप्त होगा। इसमें पूर्व-संशोधित वेतन मान में रहने वालों का महंगाई भत्ता 239 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा, जबकि संशोधित वेतन वालों को 50% तक की वृद्धि होगी।
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